किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में अधिसूचना 28 मार्च को हुई थी जारी : अनुपम राजन

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किसी भी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में अधिसूचना 28 मार्च को हुई थी जारी : अनुपम राजन

भोपाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रो में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो तक निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल आयोजन एवं परिणाम का प्रकाशन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा.
अतः 19 अप्रैल से 1 जून तक निर्गम मत सर्वे एवं इसके परिणामों के प्रकाशन और प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रदीबंध रहेगा. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126  में यह प्रावधान है कि नियम के उल्लंघन पर 2 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों दंड हो सकता है।