नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले (AgustaWestland VVIP chopper scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे व कारोबारी रतुल पुरी (Ratul Puri) की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में रतुल पुरी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. ईडी को आज कोर्ट में जवाब देना होगा. इससे पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.
ईडी की गिरफ्त से फरार हो गए थे रतुल पुरी
कुछ महीने पहले वीआईपी अगस्ता हेलीकॉप्टर केस में रतुल पुरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. यहीं से बाथरूम जाने के बहाने वह फरार हो गए थे. रतुल को हिरासत में लेने के लिए कनॉट प्लेस के एक होटल में भी दबिश दी गई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी. बाद में कोर्ट से रतुल को राहत मिल गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी अग्रिम याचिका
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. जस्टिस सुनील गौर की पीठ ने कहा था कि मामले की प्रभावी जांच के लिए रतुल पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने कहा था कि रतुल पुरी को अग्रिम जमानत देने का असर मुकदमें पर पड़ेगा. पूरे मामले पर विचार करने के बाद प्राथमिक तौर पर अदालत को ऐसा लगता है कि प्रभावी जांच के लिए पुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है.
क्या है मामला
रतुल पुरी 354 करोड़ रुपये के बैंक लोन घोटाले में आरोपी हैं. यह मनी लॉन्ड्रिंग केस इटली की अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बाद दर्ज किया गया था. इससे पहले वीवीआइपी चॉपर घोटाले में दिल्ली हाइकोर्ट ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये कहा था कि उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है.