नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को प्रदूषण मामले (Air Pollution) की सुनवाई की. दिल्ली, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकार को पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 7 दिन के अंदर छोटे/वंचित किसानों को 100 रुपये प्रति किवंटल की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो अपने खेत को साफ करने के लिए पराली न जलाएं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है. छोटे/वंचित किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए. फंड की कमी का हवाला देकर सरकार उन्हें अनदेखा नहीं कर सकती. कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि वो पराली से निपटने के लिए किराए पर किसानों को मशीन उपलब्ध कराएं.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार (Punjab Govt) को फटकार लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में आप यह नहीं कह सकते है, आप कुछ करने में असमर्थ हैं. कोर्ट ने कहा कि जब हरियाणा पराली जलाने में कमी ला सकता है तो पंजाब ऐसा क्यों नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दें क्या, अगर पराली इसी तरह से जलती रही. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 लाख किसानों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, वह पराली जलते रहेंगे.
कोर्ट ने इस पर पंजाब के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि हम आपको यहां से सस्पेंड करके पंजाब भेजेंगे, अगर आपका जवाब यही है कि केंद्र सरकार को इस मामले में कुछ करना चाहिए. आप अपने सिस्टम को संभालने में पूरी तरह विफल रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने पराली खरीदने के लिए क्या किया, अपने पास क्या प्लान है, आप इसके लिए ज़िम्मेदार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पराली नहीं जलनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए रोड मैप बनाने के लिए 7 दिन का समय दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसानों पर कार्रवाई करने से कुछ होगा, आप उनको मूलभूत सुविधा नहीं दे रहे है और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे तो कानून-व्यवस्था कायम करने में दिक्कत आएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि अमीर किसान बेहद अमीर हैं, गरीब किसान बेहद गरीब हैं, यह आपको भी पता है कि गलती किसकी है. हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम सभी ग्राम पंचायत में मीटिंग कर रहे है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो पंजाब सरकार से खराब काम कर रहे हैं. मीटिंग से क्या निकल कर आया बताइए, मीटिंग के बाद काम खत्म. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि आपके पास क्या प्लान है दिखाइए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब लोगो को जागरूक करने का समय खत्म हो चुका है, इस समय अभी जागरूक हैं.