बिलासपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर (Bilaspur) में एक युवती ने प्रेम (Love) में धोखा मिलने पर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (Court) बिलासपुर (Bilaspur) ने प्रेमी युवक को सजा दी है. कोर्ट (Court) ने धोखा देने पर युवती के आत्महत्या (Suicide) करने के मामले में आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला जून 2018 का है.
बता दें कि बिलासपुर (Bilaspur) के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम पौसरा निवासी आरोपित विक्की कुमार कुर्रे का गांव में रहने वाली युवती से प्रेम संबंध था. पांच जून 2018 को युवती घर से 50 हजार रुपये लेकर गायब हो गई. उसके भाई ने कोनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. जून 2018 को युवती की पौसरा के धतरईया खार में जली हुई लाश मिली. कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने विक्की कुर्रे से पूछताछ की. इसमें पता चला कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था. घर से भागने के बाद युवती 50 हजार रुपये लेकर उसके साथ बिलासपुर गई थी. वहां उसने युवक के लिए मोबाइल और अपने लिए जिंस, सौदर्य प्रसाधन खरीदे. इसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन गए यहां से रायगढ़ चले गए.
इसलिए की आत्महत्या
प्रकरण के मुताबिक रायगढ़ से 7 जून को वापस बिलासपुर लौटे. मंदिर चौक में आरोपित उसे पौसरा जाने छोड़कर नाना के घर किरारी मस्तूरी चला गया था. प्रेमी के धोखा दिए जाने से दुखी होकर उसने खुदकुशी की थी. पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय ने अपराध सिद्ध होने पर प्रेमी को धारा 306 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.