भोपाल. श्योपुर में इंजीनियर केएन पाराशर (Engineer KN Parashar) के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के 11 साल पुराने मामले में सांसद और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत (Special Court) ने श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल (Congress MLA Babulal Jandel) सहित अन्य 14 आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
आरोपियों ने की थी अपील
श्योपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी. आरोपियों ने श्योपुर की अदालत के फैसले के खिलाफ भोपाल में सांसद और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत में अपील पेश की थी, लेकिन यहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है.
ये है पूरा मामला
केएन पाराशर सिंचाई विभाग श्योपुर में इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे. वह 2 जनवरी 2008 को ग्राम मातासुला में पेट्रोलिंग कर रहे थे. इसी दौरान नहर को चालू देख उसे बंद करने लगे, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया. थाना कोतवाली श्योपुर ने बाबूलाल जण्डेल सहित 14 नामजद आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की थी. श्योपुर अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेके बाजोलिया ने 15 जुलाई 2015 को फैसला सुनाते हुए बाबूलाल जंडेल सहित 14 आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद आरोपियों ने श्योपुर की अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सांसद और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत भोपाल में अपील पेश की थी.