भोपाल । मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में उपभोक्ता के ऊपर 33 लाख 94 हजार 388 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 2 साल की सजा सुनाई है। बिजली चोरी के मामले में मध्यप्रदेश में अभी तक की यह सबसे बड़ी न्यायालयीन कार्रवाई बताई जा रही है।
6 दिसंबर 2017 को बैरसिया में पदस्थ सहायक यंत्री वाईआर पवार द्वारा जांच की गई थी। जांच के दौरान टिकन खेड़ी रोड पर स्थित वर्कशॉप में इजहार खान द्वारा लाइन पर सीधे तार डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। उपभोक्ता ने वैधानिक कनेक्शन होने के बाद भी मीटर की सर्विस लाइन के तार को काट कर दूसरी केबल से जोड़कर मीटर को बाईपास किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। उन्होंने मामले की सुनवाई के बाद आरोपों को सही पाया।