भोपाल। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने मंगलवार को शाहपुरा झील किनारे संचालित हो रहे कियोस्क का टायलेट तोड़ दिया है, जबकि नियमानुसार झील किनारे 33 मीटर के दायरे में होने वाले निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आते हैं। इसके बावजूद निगम के अतिक्रमण विरोधी अमले ने सिर्फ कियोस्क का टायलेट तोड़ा। सूत्रों का कहना है कि झील के किनारे संचालित हो रहा कियोस्क इसके कैचमेंट में बना हुआ है। कियोस्क के दस्तावेजों की जांच की जाए तो अवैध निर्माण को खुलासा हो जाएगा।
ज्ञात हो कि महापौर मालती राय शाहपुरा झील पर श्रमदान करने के लिए कुछ दिन पहले पहुंची थीं। तब उनकी नजर इस कियोस्क पर पड़ी थी। तब उन्होंने झील किनारे हुए अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन निगम के भवन अनुज्ञा शाखा के इंजीनियरों ने सिर्फ कियोस्क के टायलेट तोड़ कर खानापूर्ति की है। शेष कियोस्क को छोड़ दिया गया है। इससे भवन अनुज्ञा शाखा के इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर जागरूक नागरिकों का कहना है कि निगमायुक्त को इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवानी चाहिए।