- , कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें अब खुले में मांस नही बिकेगा, इसके लिए पूरा अमल हो सीएम मोहन यादव ने दिए निर्देश
भोपाल
13/12/2023
Indira Khare
शपथ लेते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बड़े निर्णय लिए।इसके बाद पहली प्रेस कांफ्रेंस ली जिसमें मीडिया को अपने महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी. सी एम ने बताया कि
मध्य प्रदेश में धार्मिक एवं अन्य स्थलों पर अनियंत्रित एवं अनियमित ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लागू //मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों सहित अन्य सभी स्थलो पर अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के आदेश के पालन में आज अर्थात 13 दिसंबर को जारी आदेश अनुसार मध्य प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है।इसके अलावा ये भी……….
आदतन अपराधियों द्वारा अपराध करने पर पूर्व में सक्षम न्यायालय से प्राप्त ज़मानत (bail) को निरस्त करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437, 438 और 439 के प्रावधानों अनुसार सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रत करने के दिशा निर्देश जारी।
विस्तार से…..
*धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) का उपयोग किया जा सकेगा*
*मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रभार ग्रहण करने के बाद प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये*
*ध्वनि प्रदूषण की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे*
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये।
मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक जिला अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।
धर्म गुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर पालन प्रतिवेदन आगामी 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउड स्पीकरों, डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।