निगम ने सिंगल यूज पॉलीथीन का उपयोग एवं गंदगी फैलाने पर किया जुर्माना

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भोपाल । नगर निगम भोपाल द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिगत अमानक पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री का उपयोग रोकने हेतु नागरिकों में जागरूकता लाने के साथ ही नियम अनुसार कार्यवाही भी की जा रही है। जोन क्र. 14 के जोनल अधिकारी आर.बी.त्रिपाठी ने सियाराम केटरिंग के संचालक द्वारा अमानक पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने एवं जंबूरी मैदान में गंदगी फैलाने के कारण स्पॉट फाईन की कार्यवाही कर 05 हजार रुपये जुर्माना वसूला। कार्यवाही के दौरान जोन के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद था।  
जोनल अधिकारी आर.बी.त्रिपाठी ने सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पॉलीथीन का उपयोग रोकने के दृष्टिगत वार्ड क्र. 56 के 16, वार्ड क्र. 57 के 07 और वार्ड क्र. 61 के 07 सहित जोन 14 के कुल 30 होटल/रेस्टोरेंट, मेरिज हॉल/गार्डन/केटरिंग/टेंट हाउस संचालकों को नोटिस जारी कर अमानक स्तर की पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु सचेत करते हुए चेतावनी दी है। जोनल अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में टेंट हाउस संचालकों को यह हिदायत भी दी है कि उनके द्वारा किसी भी कार्यक्रम हेतु टेंट लगाते समय सड़कों पर होने वाले गड्ढ़ों को कार्यक्रम के उपरांत तत्काल दुरूस्त कराए अन्यथा नगर निगम द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।