भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) अब राज्य में अपने ट्रैफिक नियम उल्लंघन (Traffic rules violations) के जुर्माने (Fine) की राशि तय करने जा रही है. इसके लिए परिवहन विभाग (Transport Department) जुर्माने की राशि को कम करने के लिए अपने नियम जारी करेगा. विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है.
कांग्रेस-बीजेपी आमने सामने
परिवहन विभाग के ट्रैफिक जुर्माने के नए प्रस्ताव के चर्चा में आते ही सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस जहां इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है, वहीं बीजेपी इसे लोगों की जान से खिलवाड़ करने का प्रयास बता रही है. प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि ये प्रस्ताव जनता की डिमांड पर बना है. वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि यातायात के नियम कड़े हों, तो बेहतर है. जुर्माने की रकम कम करने पर बीजेपी ने कहा कि सरकार लोगों की जान की गारंटी दे.
अब तक सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों में राज्य सरकार ने केवल कोर्ट के मार्फत होने वाले जुर्माने को ही मान्य किया है. अन्य राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने 5 गुना या उससे ज्यादा तक जुर्माना वसूला जा रहा है. इसी पर नियंत्रण करने राज्य सरकार अपने नियम बनाकर जुर्माने की राशि में कमी करने की कोशिश में है.