पंचकूला हिंसा मामला: राम रहीम की सहयोगी हनीप्रीत पर आरोप तय, अगली सुनवाई 13 दिसंबर को

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चंडीगढ़: पंचकूला हिंसा मामले (Panchkula Violence) में पंचकूला के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों की पेशी हुई. सुनवाई के दौरान चार्ज फ्रेम किए गए. जमानत पर चल रही हनीप्रीत पहली बार कोर्ट में पेश हुई. कोर्ट में सुनवाई के बाद इस मामले में 13 दिसंबर आगे की तारीख दी है. 

हनीप्रीत को 6 नवंबर को सीजेएम कोर्ट से जमानत मिली थी. इससे पहले कोर्ट ने 2 नवंबर को इस मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों से राजद्रोह की धारा हटाई थी. पंचकूला कोर्ट ने 2 नंबर को आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं. 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुए दंगों के मामले में दर्ज एफआईआर 345 का मामला है.

इससे पहले हनीप्रीत जब बतौर आरोपी न्यायिक हिरासत में अंबाला जेल में बंद थी तो वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होती थी. लेकिन अब देशद्रोह की धारा हटने के बाद उसे जमानत मिल चुकी है और जब तक कोर्ट उसे किसी ठोस कारण से पेशी से छूट नहीं देती तब तक उसे हर तारीख पर कोर्ट में फिजीकली पेश होना होगा.

बुधवार को पेशी के दौरान पुलिस ने हनीप्रीत को सुरक्षा घेरे में कोर्ट से बाहर निकाला. वहीं दूसरी तरफ डेरे के लोग भी हनीप्रीत और उसकी कार के चारों और सुरक्षा घेरा बनाये हुए थे. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर है. तब भी हनीप्रीत को कोर्ट में पेश होना होगा. 

वहीं बचाव पक्ष के वकील सुरेश रोहिला ने कहा कि तीन आरोपी को छोड़कर सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. वकील ने कहा कि आरोपियों पर चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं और उस पर ट्रायल शुरू होगा. अगली पेशी पर भी सभी आरोपी कोर्ट मे पेश होंगे.