भोपाल. पवई विधानसभा सीट (assembly seat) से बीजेपी विधायक (bjp mla) प्रह्लाद लोधी (prahlad lodhi) की सदस्यता खत्म हो गयी है. मामला कोर्ट (court) में है. ऊपरी तौर पर भले ही बीजेपी (bjp) विरोध दर्ज करा रही हो,लेकिन अंदरूनी तौर पर वो भी इस सीट पर उप चुनाव (by election) की तैयारी कर रही है.कांग्रेस एक और सीट अपने खाते में करने की उम्मीद में है. कोर्ट के फैसले के बाद ही इस सीट का भविष्य तय होगा.
चुनाव आयोग की तैयारी
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव का कहना है पवई सीट रिक्त हो गई है. इसकी जानकारी विधानसभा सचिवालय से मिल चुकी है.भारत निर्वाचन आयोग को भी हमने सारी जानकारी दे दी है. खाली सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने का नियम है.नियम के मुताबिक रिक्त सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं. चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव का कहना है मामला कोर्ट में है. कोर्ट का जो भी निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा.लेकिन अगर फैसला जल्द नहीं आता है तो नियम के मुताबिक यानि 6महीने के भीतर उपचुनाव होंगे.
विधायक की सदस्यता ख़त्म
प्रहलाद लोधी 2014 में तहसीलदार से पिटाई के मामले में दोषी पाए गए हैं.भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई है.उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रह्लाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी है.लोधी ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.सदस्यता समाप्त करने का बीजेपी विरोध कर रही है. वो राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन भी सौंप चुकी है. भाजपा नेताओं का कहना है,विधानसभा अध्यक्ष को सदस्यता समाप्त करने का अधिकार नहीं है.जबलपुर हाईकोर्ट में प्रह्लाद लोधी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है. जस्टिस वीपीएस चौहान की सिंगल बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. फैसला आने पर ही तय होगा कि पवई सीट का भविष्य तय होगा.