नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं को प्रवेश की अनुमति के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई अलग कारण से टाल दी। जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कोई कारण बताए बगैर कहा, इस मामले को अन्य कारण से 10 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। जस्टिस बोबडे उस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सदस्य हैं जिसे अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद पर 17 नवंबर तक फैसला सुनाना है। पुणे निवासी यासमीन जुबेर अहमद पीरजादा, जुबेर अहमद नजीर अहमद पीरजादा ने याचिका दाखिल की है।इसमें कहा है कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी असंवैधानिक है, इससे संविधान में प्रदत्त जीने के अधिकार, समता, लैंगिक न्याय के अधिकारों का हनन होता है। शीर्ष अदालत ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कानून मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग को पांच नवंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए थे।