AJL प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को मिली बड़ी राहत

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चंडीगढ़. AJL प्लॉट आवंटन मामले में पंचकुला स्थित प्रवर्तन निदेशालय ( ED) की कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता  भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को बुधवार को बड़ी राहत दी .  ईडी की विशेष अदालत ने  हुड्डा और वोरा की जमानत मंजूर कर ली है. दोनों की ओर से पिछली सुनवाई को नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. ईडी कोर्ट ने उस याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाया. AJL प्लॉट आवंटन मामले में  सुनवाई पूरी हो गई. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसम्बर को होगी.
ईडी की विशेष अदालत ने कांग्रेस के दोनों नेताओं की जमानत मंजूर की 
ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान मामले के दोनों मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व AJL हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा कोर्ट में पेश हुए. ईडी की अदालत ने पिछली सुनवाई पर हुड्डा और वोरा को 5-5 लाख रुपए के बेल बांड पर अंतरिम जमानत दी थी. उसी दिन बचाव पक्ष की ओर से  रेगुलर बेल के लिए आवेदन दिया गया था जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई. आज की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बचाव पक्ष की इस याचिका पर अपना जवाब दायर किया गया था, जिसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने बचाव पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाया.
ये है मामला
पंचकूला के सेक्टर 6  स्थित सी-17 नंबर के 64.93 करोड़ रुपए के प्लॉट को 69.39 लाख में दिया गया था. इसी को लेकर ईडी ने स्पेशल ईडी कोर्ट में अभियोजन शिकायत दर्ज करवाई थी. उस वक्त हुड्डा  हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमेन थे.