नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने बतौर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को लुटियन दिल्ली में एक ही सरकारी आवास रखने की अनुमति देते हुए उनसे दूसरा आवास खाली करने के लिए कहा है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में देवेगौड़ा को एक ही सरकारी बंगले का हकदार बताया है। 16वीं लोकसभा के दौरान वरिष्ठ सांसद के तौर पर देवेगौड़ा को सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। हालांकि, 17वीं लोकसभा का चुनाव हारने के बाद पूर्व सांसदों से सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया के तहत देवेगौड़ा को खाली करने का नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में देवेगौड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में खुद को लुटियन दिल्ली में सरकारी आवास का हकदार बताते हुए उन्हें सफदर जंग लेन स्थित बंगले का आवंटन बरकरार रखने का अनुरोध किया था। निदेशालय ने उनके इस अनुरोध को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्हें कार्यालयी उपयोग के लिए वीपी हाउस में आवंटित किया गया आवास खाली करने को कहा है।