रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election) में सरकार एक बड़ा फेरबदल कर सकती है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की तरह अब छत्तीसगढ़ में भी निकाय चुनाव के दौरान पार्षद महापौर (Mayor) का चुन सकते हैं. बता दें कि शनिवार को सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया है. भूपेश सरकार (CM Bhupesh Baghel) के तीन कैबिनेट मंत्रियों को कमेटी में जगह दी गई है. अब इस समिति द्वारा दिए गए अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार निकाय एक्ट में बदलाव कर सकती है. समिति की अनुशंसा पर ही मेयर के चुनाव का फैसला होगा. वहीं सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष में इसका विरोध शुरू हो गया है.
सीएम भूपेश बघेल ने दिया ये बयान
रायपुर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मंत्रीमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया है. इस कमेटी में संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, मंत्री शिव डहेरिया और मंत्री मोहम्मद अकबर को सदस्य बनाया गया है. इस समिति की अनुशंसा पर सरकार निकाय एक्ट में बदलाव का अध्यादेश लाएगी, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. सीएम बघेल ने कहा कि कमेटी की अनुशंसा पर सरकार फैसला करेगी. अप्रत्यक्ष चुनाव में गलत क्या है?
विपक्ष ने किया विरोध
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार के इस फैसला का विपक्ष ने विरोध किया है. इस मसले पर जेसीसी जे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कहना है कि जनता का अधिकार छीनना अलोकतांत्रिक है. जनता कांग्रेस ने दलबदल कानून के प्रावधानों को नगरीय निकाय चुनाव में लागू करने की मांग की हैं.