मुंबई मेट्रो: आरे कॉलोनी में पेड़ काटने का विरोध, 60 लोग हिरासत में, धारा 144 लगाई गई

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मुंबई: 'आरे कालोनी' (Aarey Colony) में  मेट्रो कारशेड के निर्माण के लिए पेड़ काटने की कार्यवाही का जबरदस्त विरोध हो रहा है. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आरे कालोनी में धारा 144 लगा दी गई है. 

हंगामा शुरक्रवार रात को शुरू हुआ जब  मुंबई मेट्रो (metro) साइट पर पेड़ काटने का काम शुरू हुआ तो पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे लोग वहां आ पहुंचे. प्रर्दशनकारी पेड़ (Trees) काटने के विरोध में नारेबाजी करने लगे. उन्होंने उस बाउंड्री में भी घुसने की कोशिश की जहां पेड़ काटे जा रहे थे. 

लोगों की भारी संख्या को देखते हुए एसआरपी की 4 बटालियन के साथ एडिशनल, डीसीपी और 4 पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसर करीबन 250 से ज्यादा पुलिस कर्मी मौके पर तैनात थे. प्रदर्शनकारियों ने कुछ देर के लिए रोड को जाम कर दिया. 

पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया. पुलिस ने करीब 60 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. 'आरे' कॉलोनी जाने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया. 
दरअसल यह पेड़ काटने की कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के शुक्रवार को दिए गए आदेश के बाद शुरू हुई. मुंबई (Mumbai) के आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड (Metro Car Shed) बनाए जाने के खिलाफ दायर चार याचिकाओं को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया है. अब मेट्रो (Metro) का तीसरा चरण (Third Phase) कफ परेड से लेकर सीप्ज़ (SEEPZ) होते हुए आरे मेट्रो कार शेड तक 33.5 किलोमीटर की सफर के लिए राह आसान हो गई.
कुल 27‌ स्टेशनों में से 26 भूमिगत स्टेशन और एक सतह पर स्टेशन का निर्माण होगा. मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड (Mumbai Metro Rail Corporation Limited), एमएमआरडीए और जापान के सहयोग से दो ट्रैक वाले इस रैपिड ट्रैक पर 2021 तक सरकार मेट्रो रेल (Metro Rail) दौड़ाने का लक्ष्य रखा था. इसके कार शेड के निर्माण के लिए‌ 2646 पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण करना था. मेट्रो के कारशेड का विरोध करने वालों ने अदालत (court)रुख किया. गौरतलब है कि कार शेड के विरोध में कोर्ट में चार याचिकाएं दी गई थीं.