अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी 3 चौथाई बहुमत जरूरी:सरपंच अब 15 लाख की जगह 25 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे

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प्रदेश सरकार सरपंचों के अधिकार बढ़ाने जा रही है। अब वे 25 लाख तक के कार्यों को प्रशासकीय स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह सीमा 15 लाख रुपए थी। इसके अलावा नगरीय निकायों के बाद अब सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बदले जाएंगे। इसके लिए 3 चौथाई बहुमत जरूरी होगा।

साथ ही अविश्वास प्रस्ताव भी चुनाव से तीन साल पहले नहीं लाया जा सकेगा। हाल में नगरीय निकायों के लिए प्रदेश सरकार ने ये नियम संसोधित किए थे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शहरी निकायों की तर्ज पर विभाग को ऐसे प्रस्ताव मिला है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।