मुंबई होर्डिंग हादसे की चार्जशीट पेश:कहा- रेलवे की जमीन की नर्म मिट्टी पर होर्डिंग लगाया गया, BMC और होर्डिंग कंपनी में मिलीभगत थी

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मुंबई होर्डिंग हादसे को लेकर SIT ने सोमवार (14 जुलाई) को 3,299 पन्नों की चार्जशीट मुंबई की कोर्ट में पेश की है। इसमें कहा गया है कि 250 टन वजनी होर्डिंग रेलवे की जमीन पर लगा था। होर्डिंग लगाने से पहले JCB ऑपरेटर ने होर्डिंग लगाने वाली कंपनी को बताया था कि मिट्टी नर्म है। यहां होर्डिंग लगाना ठीक नहीं है।

इसके बावजूद जनवरी 2023 में होर्डिंग लगा और 16 महीने बाद गिर गया। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई और 74 लोग घायल हो गए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रेलवे के अधिकारी, ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी और BMC के अधिकारी मिले हुए थे।

ईगो मीडिया के मालिक भावेश पर 23 केस दर्ज

ईगो मीडिया का मालिक और मुख्य आरोपी भावेश इस साल जनवरी में एक रेप मामले में गिरफ्तार हुआ था। हालांकि, बाद में उसे बेल मिल गई। वह 2009 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। चुनावी हलफनामे में उसने बताया था कि उसके खिलाफ 23 क्रिमिनल केस दर्ज हैं।

इनमें चेक बाउंस, होर्डिंग्स-बैनरों के लिए कई रेलवे और ग्रेटर मुंबई नगर निगम (BMC) के ठेके हासिल करने जैसे मामलों में मुंबई नगर निगम अधिनियम और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कई केस शामिल हैं। BMC ने पेड़ों में जहर डालने के मामले भी उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था।

ईगो मीडिया से पहले भावेश गुजू एड्स नाम की एक कंपनी चलाता था। हालांकि, BMC ने कई केस दर्ज होने के बाद ​​​​​​कंपनी को ​ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद भावेश ने होर्डिंग और बिलबोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से दूसरी कंपनी लॉन्च की थी।

भाजपा नेता का आरोप- उद्धव सरकार ने होर्डिंग की अनुमति दी थी
भाजपा ने पूरे मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे पर हमला बोला । पूर्व सांसद और भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव ठाकरे 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में होर्डिंग लगाने की अनुमति तब दी गई थी। भावेश भिंडे को 7 दिसंबर 2021 को होर्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उद्धव ठाकरे और सुनील राउत 17 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

सोमैया ने आरोप लगाया कि होर्डिंग लगाने की इजाजत देने का काम BMC का है। फिर एक पुलिस अधिकारी ने इसकी मंजूरी कैसे दे दी। कागजों पर 40 फीट के होर्डिंग लगाने की बात कही गई थी। इसके उलट, 120 फीट ऊंचा होर्डिंग लगाया गया, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ।

भाजपा नेता के मुताबिक, मुंबई के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 400 होर्डिंग हैं, जो लिमिट से ज्यादा बड़े और कमजोर नींव पर खड़े हैं। रेलवे ने अवैध होर्डिंग लगाने के मामले में कई शिकायतों के बाद 2017-18 में भावेश की एक अन्य कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया था।

मुंबई रेलवे अथॉरिटी की ज़मीन पर 32% होर्डिंग साइज से बड़े
महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि बीएमसी क्षेत्र में कुल 1,025 होर्डिंग हैं और उनमें से कोई भी अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि रेलवे अथॉरिटी की ज़मीन पर होर्डिंग बीएमसी से अनुमति लेने के बाद नहीं लगाए गए हैं। बीएमसी के एक सर्वे के अनुसार, मुंबई में रेलवे अथॉरिटी की ज़मीन पर लगे 306 होर्डिंग में से 99 अधिकतम पर्मिटेड साइज से बड़े हैं।

चार्जशीट के 3 मुख्य पॉइंट

चार्जशीट के अनुसार, जब होर्डिंग लगाने का काम किया जा रहा था तब ही वहां एक पेड़ गिरा था। इस घटना से मशीन ऑपरेटर को मिट्टी के नर्म होने का पता चला था। उसने मिट्टी की पूरी तरह से जांच कराने की सिफारिश कंपनी से की थी, लेकिन इस जांच में 15 दिन का समय लग सकता था। ईगो मीडिया के डायरेक्टर और मुख्य आरोपी भावेश भिंडे 15 दिन का इंतजार नहीं करना चाहते थे।

उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और मिट्टी की जांच किए बिना ही होर्डिंग लगवा दिया। SIT के अनुसार यह लापरवाही होर्डिंग गिरने के मुख्य कारण में से एक है। खुदाई करने वाला ऑपरेटर पुलिस चार्जशीट में शामिल 100 से अधिक गवाहों में से एक है।

चार्जशीट में कहा गया है कि होर्डिंग का अधिकतम साइज 40 फीट x 40 फीट होता है, लेकिन इस होर्डिंग का साइज तीन गुना ज्यादा था। इतने बड़े होर्डिंग कि वजह से इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था।