दुर्ग. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दुर्ग जिला कोर्ट (Durg District Court) ने 4 साल की बच्ची से रेप (Rape) करने वाले को मरते दम तक जेल (Jail) में रहने की सजा दी है. बलात्कारी का नाम जयराम कश्यप है. घर में टीवी देखने आई मासूम के साथ जयराम ने वारदात (Crime) को अंजाम दिया था. दुर्ग कोर्ट का यह फैसला वारदात के 7 महीनें के भीतर ही आया है. प्रकरण में पुलिस (Police) ने वारदात के 15 दिनों में चालान पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की विशेष कोर्ट में पेश किया था. ट्रायल में दोष सिद्ध होने पर पंचम सत्र अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 क, ख के तहत आजीवन कारावास की सजा दी है.
दुर्ग कोर्ट (Durg Court) ने बीते 26 नवंबर को दिए अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन शेष रहने तक जेल (Jail) में सजा काटने से है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं. ऐसे में उदारता बरतना ठीक नहीं है. इसके अलावा न्यायालय ने 10 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया है.
15 मई की वारदात
दुर्ग के अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि खुर्सीपार थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के साथ इसी साल 15 मई की शाम को वारदात घटित हुई. आरोपी के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता सीधे अपनी मां के पास पहुंची और घटना की जानकारी दी. जयराम कश्यप और पीड़िता के परिवार आपस में करीबी थे. इसी वजह से मासूम की मां अक्सर बेटी को लेकर उसके घर जाती थी. 15 मई की शाम करीब 5.30 बजे बच्ची अकेले ही आरोपी के घर चली गई. इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया. वारादता के वक्त जयराम भी घर में अकेला ही था.
11 लोगों की गवाही
कमल किशोर वर्मा के मुताबिक कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाह पेश किए गए. इसमें पुलिस और डॉक्टरों की गवाही के अलावा पीड़िता के मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी भी शामिल रहे. सभी अदालत में सुनवाई के दौरान अपने बयान पर अडिग रहे. इसमें भी विशेष तौर पर उसके पड़ोसी के कथनों में भी प्रतिपरीक्षण में भी कोई विरोधाभाषी नहीं रहा. इसके चलते अभियोजन पक्ष इस मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध करने में कामयाब रहा.