लाहौर । पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत मिल गई है। पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने चौधरी सुगर मिल्स धनशोधन मामले में मरियम को जमानत दी। जस्टिस अली बकर नजफी की अध्यक्षता वाली पीठ 31 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी। मरियम ने गुणदोष और मानवीय आधार पर जमानत के लिए अर्जी दी थी। उन्होंने कहा था कि वह अपने पिता की देखभाल करना चाहती हैं, जिनकी अवस्था गंभीर है। लाहौर हाई कोर्ट के एक अधिकारी ने बताया, 'मरियम को गुणदोष के आधार पर जमानत दी गई है, न कि मानवीय आधार पर।' अधिकारी ने कहा कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत दी। उन्होंने बताया कि अदालत से यह भी कहा कि चूंकि वह एक महिला हैं और जब तक उनके खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित नहीं होता, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। मरियम को अगस्त के पहले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनके पिता नवाज की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। इसीलिए वे अपने पिता की देखभाल करना चाहती है।