दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। मामला साल 2015 में मनीष घई नामक एक बिल्डर के घर में जबरन घुसने से संबंधित है। इसे लेकर कोर्ट ने बीते शुक्रवार को गोयल को दोषी ठहराया था। हालांकि उन्हे 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गई।बता दें कि राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने रामनिवास गोयल व अन्य को दोषी ठहराते हुए सजा पर दलीलें सुनने के लिए 18 अक्तूबर की तारीख तय की थी। अदालत ने गोयल को अनधिकृत प्रवेश की धारा में दोषी ठहराया था।
मामले में गोयल के साथ सुमित गोयल, हितेश खन्ना, अरुल गुप्ता और बलबीर सिंह को भी दोषी ठहराया गया था। यह मामला छह फरवरी, 2015 का है। शाहदरा से आप विधायक और उनके समर्थकों ने विवेक विहार स्थित बिल्डर और नेता मनीष घई के घर पर छापा मारा था।
पुलिस ने घई की शिकायत पर एफआईआर की थी। दोषियों का कहना था कि घई के घर में शराब, कंबल और दूसरा सामान रखा था, जो विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को बांटा जाना था। गोयल ने कहा था कि उन्होंने ही पहले इस बाबत पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी थी। वह पुलिस के साथ ही घई के घर गए थे।
दूसरी ओर घई का आरोप था कि दोषियों ने उसके घर में अलमारी, ड्रायर, रसोई का सामान, खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए थे। इसके अलावा घर में रह रहे मजदूरों के साथ हाथापाई की थी।
पुलिस ने सितंबर 2017 में सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर कहा था कि घई को मजदूरों ने फोन कर बताया था कि कुछ लोग जबरन घर में घुस गए हैं और वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं।