अहमदाबाद निगम ने खाद्य बाजार में फूड कोर्ट स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है. इसके तहत 5 से 7 नवंबर तक खाने के स्टॉल लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने का ऐलान किया गया है.
गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया था बंदखाने के लिए फिर सराबोर होगा खाऊ गली लॉ गार्डन
अहमदाबाद के लॉ गार्डन इलाके में स्थित खाऊ गली में फिर फूड स्ट्रीट की रौनक लौटेगी. अहमदाबाद निगम के खाद्य बाजार में फूड कोर्ट स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया गया है. इसके तहत 5 से 7 नवंबर तक खाने के स्टॉल लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने का ऐलान किया गया है.
वहीं जारी किए गए टेंडर के अनुसार, वाहनों पर भोजन शाम 6 बजे से देर रात 1 बजे तक लगाया जा सकता है. 24 टेबल के एक स्टॉल के लिए लाइसेंस की कीमत 90 हजार रुपये देनी होगी. एक व्यापारी को महीने भर के 210 घंटे के लिए 90 हजार रुपये किराया चुकाना होगा.
फूड प्लाजा में 402 टू व्हीलर और 61 फोर व्हीलर पार्किंग के लिए जगह भी आवंटित की गई है. अब तक खाऊ गली के नाम से पहचाना जाने वाले लॉ गार्डन को अब हैप्पी स्ट्रीट का नाम दिया गया है. जिसका डिजाइन एनआईडी के प्राफेसर और उनकी टीम ने तैयार किया है.
फूड स्टॉल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट
नगर निगम ने फूड स्टॉल के लिए नीलामी का आयोजन किया है. नीलामी में जो शुल्क निर्धारित किया जाएगा उतना पैसा नगरपालिका में जमा करवाना होगा. नीलामी में जो पैसे तय किए जाएंगे उसके मुकाबले हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी की जाएगी. कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए रहेगा और नगर निगम इसे दो साल के लिए बढ़ा भी सकता है. साथ ही लाइसेंस शुल्क भी निर्धारित किया गया है.
कई व्यवस्थाओं के साथ होगा विकसित
हैप्पी स्ट्रीट में लाइट का एक स्तंभ, पेड़, साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए ट्रैक बनाया जाएगा. लॉ गार्डन में वर्षों से खाने का बाजार लगता है. जिसे गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हटा दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर इसे अच्छी तरह से विकसित करने का फैसला किया गया है.